भोपाल(महामीडिया) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 4अ(1) के तहत सीबीआई निदेशक को उस चयन समिति की सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता है, जिसने निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश की थी.इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं. कानून के मुताबिक सीबीआई निदेशक का तबादला भी बिना चयन सम >>और पढ़ें